पंजाब। पंजाब दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सुरक्षा में हुई चूक (Security Breach) के मामले में आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी. प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह के उस याचिका पर गौर किया, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई, जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी को पंजाब में एक रैली में शामिल हुए बगैर ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा था.
याचिका में उन्होंने सुरक्षा उल्लंघन की गहन जांच, पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव की बर्खास्तगी की मांग की है. इसके साथ ही बठिंडा जिला न्यायाधीश को पीएम की यात्रा के लिए पुलिस बंदोबस्त से संबंधित सभी सबूतों को अपने कब्जे में लेने का निर्देश देने को कहा है. याचिका में घटना पर रिपोर्ट लेने, पंजाब सरकार को उचित दिशा-निर्देश देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और इस तरह के उल्लंघन की पुनरावृत्ति को रोकने की मांग की गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो पंजाब सरकार (Punjab Government) और केंद्र सरकार (Central Government) को याचिका की कॉपी सौंपे. पीएम मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर पहुंचकर 42,750 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखने वाले थे, लेकिन रास्ते में विरोध प्रदर्शनों के कारण सड़के बंद थीं, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा.
उधर इस मामले में गृह मंत्रालय ने एक जांच कमेटी का गठन किया है. तीन सदस्यीय कमेटी का नेतृत्व सुधीर कुमार सक्सेना सचिव (सुरक्षा), कैबिनेट सचिवालय करेंगे. इनके साथ जांच कमेटी में बलबीर सिंह, संयुक्त निदेशक, आईबी और एस सुरेश (आईजी) एसपीजी भी शामिल होंगे. कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने की सलाह दी गई है. गृह मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर के दौरे के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई उसे लेकर गृह मंत्रालय काफी गंभीर है.