राहुल गांधी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज

अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला

Update: 2023-05-15 18:37 GMT
रांची। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सुर्खियों में हैं. कांग्रेस की प्रचंड जीत के लिए उनके भारत जोड़ो यात्रा को बड़ी वजह बताया जा रहा है. इस बीच राहुल गांधी से जुड़े एक मामले की कल यानी 16 मई को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है. उनपर आरोप है कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी की थी. इस मामले में रांची सिविल कोर्ट से जारी नोटिस पर हाईकोर्ट पहले ही रोक लगा चुकी है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश अंबुजनाथ की अदालत में होगी. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय पक्ष रखेंगे. राहुल गांधी के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बताया कि कोर्ट में पक्ष रखने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है.यह मामला साल 2019 का है. भाजपा नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि चुनाव प्रचार के दौरान चाईबासा में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर उन्होंने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी. बाद में यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचा.झारखंड में राहुल गांधी पर तीन मामले चल रहे हैं.
अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ नवीन झा ने रांची की निचली अदालत में मामला दर्ज कराया है. अमित शाह मामले में ही दूसरा मामला चाईबासा की अदालत में भाजपा नेता प्रताप कुमार ने दर्ज कराया था. इसपर चाईबासा की अदालत ने जमानतीय वारंट भी जारी किया था. जिसे निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दी थी. फिलहाल उनपर किसी भी तरह की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है. दोनों मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं. तीसरा मामला मोदी शब्द को लेकर है. दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोराबादी मैदान में राहुल गांधी की सभा हुई थी. इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं. इसी कथित आपत्तिनजक टिप्पणी के खिलाफ अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची की निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था. इस केस में रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पिछले दिनों राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने के आदेश दिया था. कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया था. 22 मई को इस मामले की भी सुनवाई होनी है. यह जानकारी राहुल गांधी के अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने दी है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के सशरीर उपस्थिति वाले आदेश के खिलाफ अभी तक हाईकोर्ट में याचिका दायर नहीं की गई है.आपको बता दें कि मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में ही सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई थी. उसी आधार पर उन्हें लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी.
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