जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, दुष्यंत दवे ने कहा- निशाने पर खास समुदाय
नई दिल्ली: एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए दवे ने कहा, दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी है. लगभग 50 लाख लोग रहते हैं. लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया जा रहा है. आपने घरों को बर्बाद किया. आपने गरीबों को टारगेट किया. आपको साउथ दिल्ली या पॉश कॉलोनियों में कार्रवाई करनी चाहिए.
याचिका कर्ता के वकील ने एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, उन्हें पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. ऐसे में जो कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी थी, उसे 9 बजे शुरू कर दिया गया. यहां तक कि कोर्ट के आदेश के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखी. उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे बीजेपी अध्यक्ष के पत्र के बाद एमसीडी यह अभियान चला सकती है. एमसीडी को कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना चाहिए था.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील दुष्यंत दवे ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. दवे ने कोर्ट से कहा, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में कहा है कि बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया. यह मुद्दा नहीं है. दवे ने इस परर कहा कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं. दवे ने कहा, बिना अनुमति के जुलूस निकाले गए. इसके बाद दंगा हुआ. इसके बाद पुलिस ने एक विशेष समुदाय के लोगों को आरोपी बनाया. इसके बाद एमसीडी ने कार्रवाई की.