नई दिल्ली: हिजाब विवाद (Hijab Row) पर कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) में सुनवाई शुरू हो चुकी है. आज की सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या संस्थानों में हिजाब की अनुमति दी जा सकती है या नहीं. इसके जवाब में महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार के आदेश का सक्रिय हिस्सा इस संबंध में निर्णय लेने के लिए संस्थानों पर छोड़ देता है. महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार का आदेश संस्थानों को वर्दी तय करने के लिए पूर्ण स्वायत्तता देता है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष वातावरण को बढ़ावा देना है. महाधिवक्ता ने आगे कहा कि राज्य का रुख यह है कि धार्मिक पहलुओं को पेश करने का तत्व वर्दी में नहीं होना चाहिए.