मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ 13 नवंबर तक टली सुनवाई, जानें पूरा मामला

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में ठाणे की अदालत ने 13 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है।

Update: 2021-10-18 18:06 GMT

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में ठाणे की अदालत ने 13 नवंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी है। उनके वकील ने मुकदमे की सुनवाई 13 नवंबर तक टलने की जानकारी दी है। राहुल गांधी ने साल 2014 में भिवंडी की एक रैली में आरएसएस के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया था जिसके खिलाफ आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने मानहानि का मामला दायर किया है।राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने सोमवार को कहा कि 2014 के मामले में सुनवाई 16 अक्तूबर को भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष होनी थी। चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 16 अक्तूबर को अवकाश घोषित किया था, इसलिए उस दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को 13 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

क्या है मामला
कांग्रेस सांसद ने रैली में आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कुंटे ने महात्मा गांधी और आरएसएस के संबंध में कांग्रेस नेता की टिप्पणी को भड़काऊ और आपत्तिजनक करार देते हुए भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल गांधी कई बार अदालत में पेश हो चुके हैं और एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि वह मामले में दोषी नहीं हैं।
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