बच्चों के सामने पत्नी को उतारा मौत के घाट, अब मिली किए की सजा, ऐसे हुई थी वारदात

जुर्माना भी लगा.

Update: 2025-02-14 04:39 GMT
पत्तनंतिट्टा: केरल के पत्तनंतिट्टा में 48 साल के एक व्यक्ति को अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उसपर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
पत्तनंतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 35 साल की रीना की हत्या के लिए रन्नी के मूल निवासी मनोज अब्राहम को दोषी ठहराया. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश जी पी जयकृष्णन ने निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि दंपति के बच्चों को दी जाए. जुर्माना न भरने पर मनोज को दो साल अधिक सजा काटनी होगी.
गलत तरीके से बाधा उत्पन्न करने के लिए उन्हें एक महीने की जेल की सजा और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. फैसले में आगे कहा गया कि अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो उसकी संपत्ति से इसे वसूलने के लिए वारंट जारी किया जाएगा.
यह अपराध 28 दिसंबर 2014 को रीना को मिले एक फोन कॉल पर दंपति के बीच बहस के बाद हुआ था. हालांकि लोकल बॉडी मेंबर्स ने शुरू में हस्तक्षेप किया और विवाद को सुलझाया, लेकिन बाद में उस रात एक और बहस छिड़ गई. इसके बाद मनोज ने रीना को पीट, उसे भागने से रोका और व्हील स्पैनर से उस पर हमला किया.
पुलिस ने बताया कि मनोज ने फिर उसके बाल पकड़े और उसका सिर एक ऑटोरिक्शा पर पटक दिया.वह इतने पर नहीं रुका बल्कि उसने रीना के खून से सने चेहरे को सीमेंट के फर्श पर पटक दिया - इस दौरान उनके घबराए हुए बच्चे रोते रहे.
रीना को सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं और अगली सुबह कोट्टायम सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. रन्नी पुलिस ने मामला दर्ज किया और 17 मार्च 2015 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया.
मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने हत्या और अपहरण के आरोप साबित कर दिए. कोर्ट ने रीना के बच्चों के बयान और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा किया. रीना की मां, जो एक गवाह भी थीं, उनका बाद में निधन हो गया. कुल मिलाकर, 25 गवाहों से पूछताछ की गई, और 13 को अदालत के सामने पेश किया गया.
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