दिल्ली सरकार को HC की फटकार, पूछा- कोरोना टीके ही नहीं है तो फिर जोर-शोर से क्यों खोले वैक्सीनेशन सेंटर?

टीके की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर सुनाया।

Update: 2021-06-02 10:00 GMT

टीके की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार को जमकर सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार लोगों को तय समयावधि में भारत बायोटेक की बनाई 'कोवैक्सीन' की दोनों खुराकें मुहैया नहीं करवा सकती थी, तो उसे इतने जोर-शोर से इतने सारे टीकाकरण केंद्र खोलने ही नहीं चाहिए थे। इस मामले में उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।

जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उससे यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या वह कोवैक्सीन की पहली खुराक ले चुके लाभार्थियों को 6 हफ्ते की समयसीमा खत्म होने से पहले दूसरी डोज मुहैया करवा सकती है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अन्य याचिकाओं के संबंध में केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर कहा है कि राजधानी दिल्ली में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दूसरी खुराकें उपलब्ध कराई जाएं। बता दें कि दिल्ली सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि उसे पर्याप्त टीके नहीं मिल रहे, जिसके कारण उसे कई टीकाकरण केंद्र बंद करने पड़े हैं। कोवैक्सीन लेने वालों को दोनों खुराकों के बीच 6 हफ्ते का गैप रखना होता है तो वहीं, कोविशील्ड की दो खुराकें 12 से 16 हफ्तों के अंतराल में लग रही हैं।


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