आर्बिट्रल अवार्ड मामले में डीएएमईपीएल की याचिका पर हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा हो : डीएमआरसी

Update: 2023-03-24 00:55 GMT
दिल्ली। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसके वैधानिक खर्चो को कुर्क करने से राष्ट्रीय राजधानी में पूरे मेट्रो नेटवर्क पर तत्काल रोक लगेगी। यह आदेश रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के स्वामित्व वाली दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (डीएएमईपीएल) की याचिका पर पारित हुआ। डीएएमईपीएल ने 2017 के आर्ब्रिटल अवार्ड के तहत डीएमआरसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की है।

डीएमआरसी के अनुसार, 'टोटल डीएमआरसी फंड्स' की कुर्की, जिसमें वेतन, चिकित्सा लागत, कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ और स्मार्ट कार्ड पर सुरक्षा जमा शामिल हैं, मेट्रो नेटवर्क का उपयोग करने वाले 50 लाख से अधिक यात्रियों के लिए बड़ी बाधा का कारण बनेंगे, जिससे दिल्ली की सड़कों पर हर रोज अफरा-तफरी मच जाती है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि पुनर्विचार याचिका को 29 मार्च को विचार के लिए रखा जाए।

न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा, "इस बीच, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी 17 मार्च के आदेश में दिए गए निर्देशों के संबंध में उचित निर्देश प्राप्त करने दें।" डीएमआरसी ने दिल्ली हाईकोर्ट के 17 मार्च के आदेश की समीक्षा की मांग की है। उच्च न्यायालय ने 17 मार्च को डीएमआरसी को केंद्र और दिल्ली सरकारों से धन प्राप्त होने पर डीएएमईपीएल को एक मध्यस्थ निर्णय के अनुसार देय सभी धनराशि जमा करने का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति वर्मा ने दोनों सरकारों को संप्रभु गारंटी अधीनस्थ ऋण के विस्तार के लिए डीएमआरसी के अनुरोध का पालन करने का निर्देश दिया था, जिससे यह निर्णय के तहत अपनी देनदारियों को समाप्त करने में सक्षम हो सके।

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