वाराणसी: मुस्लिम पक्ष ने मंगलवार को यहां जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी परिसर मामले की सुनवाई पर अपनी दलीलें पूरी कीं.
जिला सरकारी वकील राणा संजीव सिंह ने कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद, हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें शुरू कीं जो बुधवार को भी जारी रहेंगी।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत से मामले को खारिज करने की मांग की.
जिला अदालत ने 4 जुलाई को सुनवाई की तारीख 12 जुलाई तय की थी क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए और समय मांगा था।
इससे पहले, पांच महिलाओं ने एक याचिका दायर कर हिंदू देवी-देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति मांगी थी, जिनकी मूर्तियां मस्जिद की बाहरी दीवार पर स्थित हैं। निचली अदालत ने परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का आदेश दिया था। 16 मई को सर्वे का काम पूरा हुआ और 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई.
हिंदू पक्ष ने अदालत में दावा किया था कि ज्ञानवापी मस्जिद-शृंगार गौरी परिसर के वीडियोग्राफी सर्वेक्षण के दौरान एक शिवलिंग मिला था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अब इस मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में 23 मई से हो रही है.