NIA कोर्ट का फैसला, नकली नोट मामले में 2 को इतने साल जेल की सजा सुनाई

जानें पूरा मामला.

Update: 2023-05-18 04:12 GMT

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नई दिल्ली (आईएएनएस)| गुजरात में एनआईए की एक विशेष अदालत ने जूनागढ़ नकली नोट साजिश मामले की जांच के सिलसिले में दो आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने संजयकुमार मोहनभाई देवलिया को 10 वर्ष सश्रम कारावास और ताहिर उर्फ कालिया को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पश्चिम बंगाल से नकली नोट खरीदकर गुजरात में बेच रहे थे।
अदालत ने सजा सुनाते हुए दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया। मामला मूल रूप से एनआईए द्वारा साझा किए गए विशिष्ट इनपुट पर गुजरात एटीएस द्वारा 2018 में दर्ज किया गया था। बाद में इसे एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया था।
अधिकारी ने कहा, एनआईए द्वारा पेशेवर और वैज्ञानिक जांच के कारण आरोपी गिरफ्तार हुए थे। एनआईए की जांच में पता चला कि देवलिया ने हवाई जहाज से कोलकाता और फिर ट्रेन से न्यू फरक्का जंक्शन तक की यात्रा की थी। वहां, 17 अक्टूबर 2018 को वह ताहिर से मिला और 20,000 की वास्तविक भारतीय मुद्रा के बदले नकली मुद्रा खरीदी। देवलिया को बाद में गुजरात में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से नकली नोट भी मिले थे।
जांच के दौरान, एनआईए ने गवाहों के बयान दर्ज किए, अभियुक्तों की आवाज के नमूने लिए, मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की और साजिश का पता लगाने और अभियोजन योग्य सबूत इकट्ठा करने के लिए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए।
जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
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