समय से करा लें पैन-आधार लिंक, नहीं तो लगेगा 10 हजार रूपए का जुर्माना

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Update: 2022-03-15 16:56 GMT

नई दिल्ली: अगर आप भी चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के आखिरी महीने में आपको 10,000 रुपये का नुकसान ना उठाना पड़े, तो 31 मार्च 2022 से पहले आप ये काम पूरा कर लीजिए. जी हां, हम बात कर रहे हैं पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link) कराने की.

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के नियमों के मुताबिक पैन संख्या को आधार से लिंक (PAN Aadhaar Link Last Date) कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. इन दोनों डॉक्यूमेंट को लिंक कराना अनिवार्य है, अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर 10,000 रुपये की पेनल्टी (Penalty for not linking PAN with Aadhaar) देनी पड़ सकती है.
अगर आपका पैन कार्ड-आधार से लिंक नहीं हुआ है या तो आप नीचे बताए स्टेप्स फॉलो करके, इसे लिंक (How To Link Pan Aadhaar) कर सकते हैं.
Step-1: सबसे पहले आप आयकर विभाग की इस साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
Step-2: इसके बाद आपको बांयी तरफ 'Link Aadhaar' टैब दिखेगा. इस पर क्लिक करें.
Step-3: इसके बाद आपसे पैन कार्ड नंबर, आधार संख्या, नाम और मोबाइल नंबर की डिटेल मांगी जाएगी.
Step-4: इन डिटेल्स को भरने के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपके पास OTP आएगा. OTP भरकर सबमिट करने के बाद आपका पैन कार्ड और आधार लिंक होने का कन्फर्मेंशन आ जाएगा.
Step-5: अगर आपका पैन कार्ड और आधार पहले से लिंक है, तो आपको इसका कन्फर्मेशन दिखाएगा.
आप अपने पैन और आधार को एसएमएस से भी लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपने फोन से 567678 या 56161 पर SMS भेजना है. आपको इन दोनों में से किसी एक नंबर पर UIDPAN फॉर्मेट में एसएमएस भेजना है. उदाहरण के लिए UIDPAN 098765432109 AJTAK2022M
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