समलैंगिक पति ने दोस्तों के साथ की अश्लील पोस्ट पर पत्नी को किया टैग, फिर तो मच गया बवाल

क्या है पूरा मामला?

Update: 2022-02-03 12:20 GMT

भोपाल: मध्यप्रदेश के इंदौर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां समलैंगिक पति ने अपने पुरुष मित्रों के साथ की एक अश्लील पोस्ट पर पत्नी को टैग कर दिया. फोटो वायरल होने के बाद मामला इंदौर जिला न्यायालय पहुंचा और अब कोर्ट ने पति के खिलाफ वारंट भेज दिया.

पीड़िता के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे ने बताया कि एक फैशन डिजाइनर की शादी जून 2015 को शीतल नगर निवासी दीपक गुप्ता से हुई थी. शादी के बाद से पति, जेठ, जेठानी ,सास प्रताड़ित करते थे. वे कम दहेज लाने की बात पर ताना मारते थे. मांगे नहीं मनाने पर पीड़िता को खाने में चूहा मारने के दवा तो कभी घासलेट डालकर जला देने की धमकी देते थे.
दरअसल, ससुराल वालों की प्रताड़ना के खिलाफ पीड़िता ने इंदौर जिला न्यायालय में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था. कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता के पक्ष में न्याय दिया और घरेलू हिंसा के आरोपों को सही मानते हुए ससुरालजनों को भविष्य में किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा नहीं करने के आदेश 29 फरवरी 2020 को जारी किया.
पति द्वारा पीड़िता को प्रति माह 7000 रुपये भरण पोषण राशि देने का भी आदेश दिया. न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए पीड़िता के पति ने अपने पुरुष दोस्तों के साथ की अश्लील फोटो को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोड कर दिया. साथ ही पीड़िता को भी टैग कर दिया. इससे पीड़िता का सबके सामने मजाक बन गया और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई साथ ही उसके पति और उसके दोस्तों ने पीड़िता को तलाक नहीं लेने के एवज में जान से मारने की धमकी भी दी गई.
पति की ऐसी हरकत और जान से मारने की धमकी को लेकर पीड़िता ने लसूडिया थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए आरोपी पति सहित उसके दोस्तों के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और जान से मारने की धमकी देने को लेकर एफ आई आर दर्ज किया.
इसके साथ ही पीड़िता ने घरेलू हिंसा के आदेश को नहीं मानने और भरण-पोषण की राशि की अदायगी नहीं करने को लेकर इंदौर जिला न्यायालय में राशि वसूली याचिका दायर कर दी. इसके साथ ही अपने साथ हुए अत्याचार के सभी सबूतों को कोर्ट में पेश किया. जिसके बाद जिला कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री स्वाति कौशल ने पति के विरुद्ध वसूली वारंट जारी कर दिया है.


Tags:    

Similar News

-->