हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार, जानें पूरा मामला

Update: 2022-05-21 10:37 GMT

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा (Haryana) के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) चीफ ओम प्रकाश चौटाला (OP Chautala) को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है. ओपी चौटाला की सजा पर फैसला 26 मई को सुनाया जाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान ओम प्रकाश चौटाला भी कोर्ट रूम में मौजूद थे. कोर्ट ने दो दिन पहले मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

गौरतलब है कि ओपी चौटाला शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल जेल की सजा काटकर पिछले साल ही रिहा हुए थे. वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे. चौटाला को साल 2013 में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में जेल भेजा गया था. चौटाला क अलावा उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य को हरियाणा में साल 2000 में 3206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी. जनवरी 2013 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इन सभी को अलग-अलग कार्यकाल की जेल की सजा सुनाई थी.
बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला ने हाल ही में 87 साल की उम्र में हरियाणा बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की थी. पूर्व सीएम चौटाला ने साल 2021 में हरियाणा ओपन बोर्ड के तहत क्लास 12 की परीक्षा दी थी. हालांकि उनका रिजल्ट रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तब तक क्लास 10 की अंग्रेजी की परीक्षा पास नहीं की थी. उन्हें पिछले साल 10वीं में अंग्रेजी के पेपर में 100 में से 88 नंबर मिले थे. ओपी चौटाला ने शिक्षक भर्ती घोटाले के सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में 10 साल की सजा काटते हुए 2017 में अंग्रेजी को छोड़कर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से क्लास 10 की परीक्षा पास की थी.

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