पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट की वोटिंग में होंगे शामिल, कोर्ट ने दी इजाजत

  रांची : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से फ्लोर टेस्ट के लिए होनी वाली वोटिंग में शामिल होने की अनुमति मिल गयी है. दरअसल 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हेमंत के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी. अर्जी में कहा गया कि राज्यपाल ने पांच फरवरी को …

Update: 2024-02-03 07:21 GMT

रांची : पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से फ्लोर टेस्ट के लिए होनी वाली वोटिंग में शामिल होने की अनुमति मिल गयी है. दरअसल 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में हेमंत के शामिल होने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गयी. अर्जी में कहा गया कि राज्यपाल ने पांच फरवरी को सुबह 11 बजे चंपई सोरेन सरकार के विश्वास मत के लिए समय निर्धारित किया है. हेमंत सोरेन अभी ईडी के न्यायिक हिरासत में हैं. इसलिए उन्हें 5 फरवरी को 11 बजे एक घंटे के लिए विधानसभा सत्र में विश्वास मत के दौरान उपस्थित रहने

की अनुमति दी जाये. इस अनुमति के लिए हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने अदालत में पूर्व में पारित किये गये कई आदेश पेश किये. ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने अर्जी पर सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को विश्वास मत के दौरान सुबह 11 बजे विधानसभा में उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा. बताते चलें कि हेमंत सोरेन पांच दिनों के ईडी के रिमांड पर हैं. ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी की रात गिरफ्तार किया था.

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