GUJRAT गुजरात: सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और वास्तविक डेयरी किसानों के हितों की रक्षा के लिए गैर-मानक (नॉन-स्टैंडर्ड) एनालॉग पनीर, चीज और बटर के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार का कहना है कि बाजार में नकली या मानकों पर खरे न उतरने वाले डेयरी उत्पादों की बढ़ती बिक्री को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
सरकार के अनुसार, यह प्रतिबंध उन उत्पादों पर लागू होगा जो निर्धारित खाद्य गुणवत्ता मानकों का पालन नहीं करते और असली डेयरी उत्पादों के नाम पर बेचे जाते हैं। ऐसे उत्पाद न केवल उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं, बल्कि असली दूध और डेयरी उत्पाद बनाने वाले किसानों तथा उद्योग को भी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं।


राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित विभागों को बाजार, गोदामों, उत्पादन इकाइयों और वितरण केंद्रों पर नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उत्पाद जब्त करने के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार ने खाद्य कारोबार से जुड़े निर्माताओं, वितरकों, होटल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से केवल प्रमाणित और मानक डेयरी उत्पादों का ही उपयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
इस निर्णय का उद्देश्य बाजार में नकली डेयरी उत्पादों पर रोक लगाना, उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना और असली डेयरी किसानों एवं उद्योग को संरक्षण देना है। सरकार ने लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें किसी स्थान पर संदिग्ध या नकली डेयरी उत्पादों की बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि तत्काल कार्रवाई की जा सके।
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