2007 में हुई हत्या, 2024 में पांच लोगों को मिली उम्रकैद की सजा

Update: 2024-03-28 09:44 GMT
बलिया: बलिया के जिला कोर्ट ने 2007 के एक हत्या मामले में 5 लोगोंं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने सभी आरोपियों पर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें सदावृक्ष, रवीन्द्र, राम नारायण और हरिद्वार का नाम शामिल है।
पुलिस अधीक्षक (एसपी) देव रंजन वर्मा ने कहा कि दोषियों ने इंद्रजीत की 15 जुलाई, 2007 को बिभीता भुवरी गांव में हत्या कर दी थी, जो उभांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उन्होंने बताया कि पीड़िता के चचेरे भाई संजय यादव की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद की सजा
सोनीपत में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अदालतें सख्त रुख अपना रही हैं। वहीं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने बालक के साथ कुकर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद और 52 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना राशि में से 25 हजार रुपए पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 14 महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
बता दें कि गन्नौर निवासी व्यक्ति ने 27 जून 2023 को पुलिस को बताया था कि उनका बेटा 26 जून 2023 की शाम खेलने के लिए घर से बाहर गया था। देर रात उन्हें बेटे के कराहने की आवाज सुनाई दी थी। वो बाहर गए थे तो बेटा अर्धनग्न पड़ा था। उन्होंने बेटे से बात की थी। उनके बेटे ने बताया था कि उसके साथ गन्नौर के ही भोलू ने गलत काम किया है। साथ ही उसे दांतों से काटा है।
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