दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच की बात की गई थी. याचिका में कहा गया कि आप और केजरीवाल के प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) से लिंक्स हैं.

एक्टिंग चीफ जस्टिस बिपिन संघी और जस्टिस नवीन चावला की डिविजन बेंच ने कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा की पीआईएल को खारिज करते हुए इसे ओछी बताया है. कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, जिन लोगों ने मुझे आतंकवादी बोला था, पहले जनता ने उनको जवाब दिया. आज अदालत ने उन्हें जवाब दे दिया.

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