धर्मांतरण मामले में FIR दर्ज, पुलिस ने BNS और अंधविश्वास निवारण कानून की धाराएं जोड़ीं

Update: 2026-06-18 17:12 GMT
Maharashtra महाराष्ट्र: नागपुर में कथित धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। सोनेगांव पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक राहुल तासरे ने बताया कि 13 जून 2026 को इस घटना की शिकायत दर्ज होने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई और जांच शुरू कर दी गई।
पुलिस निरीक्षक के अनुसार, शिकायत के आधार पर एफआईआर संख्या 118/2026 दर्ज की गई है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 64, 308, 296, 351(3) और 61 शामिल की गई हैं। पुलिस का कहना है कि मामले की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कानूनी प्रावधान लगाए गए हैं।
इसके अलावा, पीड़ित द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने महाराष्ट्र प्रिवेंशन एंड इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन सैक्रिफाइस एंड अदर इनह्यूमन, ईविल एंड अघोरी प्रैक्टिसेस एंड ब्लैक मैजिक एक्ट, 2013 के प्रावधान भी लागू किए हैं। इसी के तहत अलग से भी एफआईआर दर्ज की गई है।
पुलिस का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। अधिकारियों ने बताया कि जांच में सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है और यदि आवश्यक हुआ तो आगे और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है और संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ की प्रक्रिया भी जारी है। अधिकारियों ने कहा है कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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