श्री राम सेना के दो पदाधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में FIR दर्ज, जानें पूरा मामला
रायचूर: कर्नाटक पुलिस ने श्रीराम सेना के दो पदाधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया है. बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान श्रीराम सेना के नेता राजचंद्र रामनगौड़ा ने कर्नाटक के रायचुर में भाषण दिया था. इस दौरान उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.
बता दें कि मंच से भाषण देते हुए श्रीराम सेना के पदाधिकारियों ने 'लव केसरी' शुरू करने की बात कही थी. उन्होंने कहा था 'लव जिहाद' नहीं बल्कि 'लव केसरी' करें. आपको ये करना होगा. साथ ही कहा कि मैंने यहां एक कॉलेज के पास देखा है कि वे (मुस्लिम लड़के) एक सप्ताह तक नहाते नहीं हैं. लेकिन परफ्यूम लगाकर लड़कियों के पीछे भागते हैं. दुर्भाग्य से हमारी लड़कियों को ये जानकारी नहीं है.
हमें अपनी लड़कियों को ये मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू महिला को परेशान करता है तो हमारे पास आएं. यहां मैं खुद (राजचंद्र) और हमारे युवा भाई डॉ. बसनगौड़ा बी पाटिल आपकी आवाज सुनने के लिए हैं. बता दें कि इस दौरान मंच पर तलवारें लहराईं गईं.
श्रीराम सेना के पदाधिकारी ने कहा कि आइए अपने धर्म की रक्षा करें, लेकिन ये ध्यान रखें, वे (मुसलमान) हम पर हमला करेंगे. लेकिन आपको उस समय शांत नहीं रहना है. यहां हम आपके लिए हैं, हमारे अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारा संगठन श्रीराम सेना है.
संगठन के पदाधिकारियों के इस विवादित बयान के बाद संयोजक राजचंद्र रामनगौड़ा और श्रीराम सेना के रायचूर जिलाध्यक्ष मंजूनाथ के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153 (ए) (धर्म, नस्ल पर हमला करना) और 295 (ए) (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.