दो डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज, मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप

ये है पूरा मामला

Update: 2021-09-08 12:18 GMT

हरिद्वार जिले में रुड़की के मंगलौर मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किए जाने के आरोप में दो चिकित्सकों सहित कुल दस लोगों के खिलाफ पुलिस ने एसपी देहात के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। कोतवाली क्षेत्र के गांव अकबरपुर ढाढेकी निवासी नाजिम पुत्र जवाद ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 23 जून को गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की थी इसमें उसे गंभीर चोटें आई थी उसके द्वारा अपना मेडिकल परीक्षण कराकर कोतवाली पर तहरीर दी गई। इसी से बचने के लिए आरोपी पक्ष ने फर्जी चोटे बनाकर रुड़की अस्पताल में अपना मेडिकल परीक्षण कराया। चिकित्सक पर दबाव बनाकर सिर का एक्स-रे कराने के लिए भी लिखवाया गया। आरोपी ने अपना एक्स-रे जिला अस्पताल हरिद्वार में कराया। जिसमें रेडियोलॉजिस्ट ने लिखा कि सिर में कोई चोट नहीं पाई गई। जिसके बाद आरोपी तथा उसके साथियों ने जिला अस्पताल से एक्स-रे रिपोर्ट ली वहां पर तैनात चिकित्सक से मिलकर अपराधिक षड्यंत्र रचते हुए एक्स-रे रिपोर्ट में सीटी स्कैन जांच की लाइन बढ़ा दी गई।

जबकि रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किसी प्रकार की सीटी स्कैन आदि कराए जाने की सलाह नहीं दी गई थी। आरोप है कि आरोपियों ने रुड़की स्थित एक निजी नर्सिंग होम के चिकित्सक के साथ मिलकर आरोपी असवद की प्राइवेट सिटी स्कैन की फर्जी रिपोर्ट तैयार करा कर फर्जी तरीके से सिर में फ्रैक्चर की रिपोर्ट तैयार करा दी तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सक को भारी रकम देकर उनसे फर्जी दस्तावेज भी तैयार करा लिए। जिसके आधार पर फर्जी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट बनवा कर उसमें जान को खतरा होना बताया गया। पीड़ित का कहना है जब उसे इस घटना के संबंध में पता चला तो उसने भागदौड़ की तथा उसने सभी प्रपत्र जो आरोपियों द्वारा तैयार कराए गए थे वह हासिल किए जिसमें पाया गया कि आरोपियों ने फर्जीवाड़ा किया। इस संबंध में पीड़ित ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को प्रार्थना पत्र देकर मामले की जांच की मांग की। जेएम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मामले की जांच सौंपी जिसमें पाया कि वास्तव में रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया गया है। पीड़ित का कहना है कि सीएमओ द्वारा जांच के बाद जिलाधिकारी को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग भी इस में की गई थी।

एसपी देहात के आदेश पर पुलिस ने पीड़ित द्वारा नामजद किए गए आरोपियों असवद, जावेद, वकार, इजराहुल उर्फ मुलला, कुर्बान, फरमान, मुबारक निवासी गांव अकबरपुर ढाढेकी कोतवाली मंगलौर, हुसैन पुत्र सलीम निवासी ग्राम पुहाना थाना भगवानपुर, डॉक्टर विनय विशाल तथा डॉ. विवेक लुंबा निवासी रुड़की खिलाफ धोखाधड़ी तथा अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्यवाहक एसएसआई राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मामले की जांच उप निरीक्षक तस्लीम आरिफ को सौंपी गई है।

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