11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज, वकील और उसके परिजनों के साथ मारपीट का आरोप

Update: 2022-05-30 01:29 GMT

यूपी। उत्तर प्रदेश के बांदा (Banda) में वकील और उसके परिवार को मार-मार के लहूलुहान कर जेल भेजने के मामले में न्यायालय ने बबेरू क्षेत्र क्षेत्राधिकारी और कोतवाल सहित 11 पुलिस कर्मियों (Banda Police) पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में चार महिला सिपाही भी आरोपी हैं. 13 मई 2022 को सुबह बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पड़री गांव में नोटिस तामील कराने पुलिस कर्मियों (बिना वर्दी में) के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की थी. इस पर पुलिस ने अधिवक्ता केशव प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, पुत्रों और पुत्रियों आदि के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें थाने लाकर बुरी तरह पीटा था.

इसके बाद पीड़ित अधिवक्ता केशव प्रसाद ने विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर सत्र न्यायाधीश) की अदालत में अर्जी दायर की. उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके परिवार के साथ बर्बरता की है. वहीं इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश नूपुर ने अधिवक्ता केशव की अर्जी स्वीकार कर ली. अपने पांच पेज के आदेश में विशेष न्यायाधीश ने बबेरू थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि अर्जी के अनुसार आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराई जाए. अधिवक्ता की अर्जी की पैरवी अधिवक्ता रामस्वरूप सिंह, शंकर सिंह गौतम, अशोक दीक्षित, ब्रजराज सिंह परिहार, सत्यदेव त्रिपाठी आदि ने की.

सत्यप्रकाश शर्मा (क्षेत्राधिकारी, बबेरू), अरुण पाठक (प्रभारी निरीक्षक), दिलीप कुमार मिश्रा (उप निरीक्षक, सिमौनी पुलिस चौकी), कांस्टेबल सुखवीर सिंह, बृजेश यादव, सलमान खां, प्रवेश यादव (सिमौनी चौकी), महिला कांस्टेबल शिवानी, कल्पना, आराधना, रेनू और 14-15 पुलिस आरक्षी अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. बार एसोसिएशन बांदा (Bar Association Banda) के जिलाध्यक्ष बृजमोहन सिंह ने बताया की केशव प्रसाद यादव हमारे बार एसोसिएशन के सदस्य हैं और उनके परिवार के साथ पुलिस वालों ने बहुत बर्बरता की है. महिलाओं से छेड़खानी और मारपीट की है. इतना ही नहीं गर्भवती महिला को भी मारा गया है.


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