सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर 7 धाराओं में FIR दर्ज, अभद्र भाषा का मामला

Update: 2022-12-29 00:43 GMT

कर्नाटक। भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर बुधवार को कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले में उनके कथित अभद्र भाषा को लेकर मामला दर्ज किया गया. शिवमोग्गा जिला कांग्रेस कमेटी के एचएस सुंदरेश की शिकायत के आधार पर प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. प्रज्ञा ठाकुर, लोकसभा में भोपाल का प्रतिनिधित्व करती हैं औरर उनके ऊपर आईपीसी की धाराओं - 153ए, 153बी, 268, 295ए, 298, 504 और 508 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

रविवार को शिवमोग्गा में हिंदू जागरण वेदिके के दक्षिण क्षेत्र वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, प्रज्ञा ठाकुर ने समुदाय से अपने चाकुओं को तेज रखने का आह्वान किया था. प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था, 'अपने घरों में हथियार रखो और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू, धारदार रखो. पता नहीं क्या स्थिति पैदा हो जाए, आत्मरक्षा का अधिकार सबका है. अगर कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो मुंहतोड़ जवाब देना हमारा अधिकार है.' प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था, 'उनके यहां जिहाद की परंपरा है, अगर कुछ नहीं करते हैं तो लव जिहाद करते हैं. अगर वे प्यार करते हैं तो भी उसमें जिहाद करते हैं. हम (हिंदू) भी प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, एक संन्यासी अपने भगवान से प्यार करता है.'

उन्होंने आगे कहा था,'संन्यासी कहते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस दुनिया में सभी अत्याचारियों और पापियों का अंत करो, अन्यथा प्रेम की सच्ची परिभाषा यहां नहीं बचेगी. तो लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह जवाब दो. अपनी बेटियों की रक्षा करो, उन्हें सही मूल्य सिखाओ.' बता दें कि विवादास्पद विधायक के खिलाफ यह इस मामले में एक और FIR है. इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले और तहसीन पूनावाला द्वारा दो शिकायतें भी दर्ज कराई जा चुकी हैं.


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