बीजेपी विधायक के पति के खिलाफ FIR दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

Update: 2024-05-18 14:56 GMT
गाजियाबाद। गाजियाबाद के मोदीनगर में 270 वर्ग मीटर के प्लॉट का फर्जी तरीके से बैनामा करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक डॉ.मंजू शिवाच, उनके पति सहित आठ के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट मोदीनगर थाने में दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिला मेरठ के थाना बह्रमपुरी की नूरनगर कालोनी निवासी पंकज कुमार द्वारा दी गई याचिका में बताया गया कि मोदीनगर की गोविन्दपुरी कॉलोनी निवासी प्रमोद कुमार जैन व रामचंद्र जैन से 2016 में श्याम वाटिका में खसरा नम्बर 609 में 270 वर्गमीटर का प्लॉट खरीदा था। इसके बाद इस प्लॉट का प्रॉपटी डीलर हाजी वासिद के जरिए मोदीनगर की बैंक कॉलोनी निवासी विधायक डॉ. मंजू शिवाच व उनके पति डॉ.देवेन्द्र शिवाच से सौदा हो गया।
उन्होंने पंकज को दस लाख रुपए बैंक के माध्यम से भुगतान कर दिया और बाकी रकम बैनामा के समय देने की बात तय हुई। आरोप है कि एक फर्जी मुख्यतारानामा तैयार कर 2022 में प्लॉट का बैनामा कर लिया गया। जब इसकी जानकारी हुई तो मोदीनगर थाने में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर गाजियाबाद कोर्ट में याचिका डाली गई। कोर्ट ने मोदीनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए।
एसीपी मोदीनगर ज्ञानप्रकाश राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर हाजी वासिद निवासी इकबाल नगर मेरठ, बाबू प्रोपर्टी डीलर निवासी किदवई नगर मोदीनगर, रहीसा, यामीन निवासी गांव खडौली थाना कंकरखेड़ा मेरठ, खतीजा निवासी गांव बलैनी जिला बागपत, मारुफ मलिक निवासी चमन पार्क आस्मा मस्जिद नाला रोड दिल्ली के अलावा डॉ. मंजू शिवाच और डॉ. देवेन्द्र शिवाच के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं विधायक डॉ मंजू शिवाच का कहना है, इस मामले की जानकारी हुई है। लगाए गए सभी आरोप निराधार है। पुलिस जांच में सब सामने आ जाएगा।
मेरठ जिले के थाना ब्रह्मपुरी नूर नगर कॉलोनी निवासी पंकज कुमार ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि मोदीनगर की गोविंदपुरी कॉलोनी के श्याम वाटिका में उन्होंने प्लॉट खरीदा था. इस प्लॉट के प्रॉपर्टी डीलर हाजी वासित के जरिए मोदीनगर की बैंक कॉलोनी में रहने वाली बीजेपी विधायक डॉ मंजू सिवाच और उनके पति देवेंद्र से प्रॉपर्टी का सौदा तय किया गया था.
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद कमिश्नरी में भाजपा विधायक और उनके पिता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है. मोदीनगर थाना क्षेत्र में 270 वर्ग मीटर के प्लॉट का फर्जी तरीके से बैनामा कराने के मामले में कोर्ट के आदेश पर मोदीनगर की भाजपा विधायक मंजू शिवाच और उनके पति के साथ आठ लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट मोदीनगर थाने में दर्ज हुई है. मामले में जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.
मेरठ जिले के थाना ब्रह्मपुरी नूर नगर कॉलोनी निवासी पंकज कुमार ने एक याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि मोदीनगर की गोविंदपुरी कॉलोनी के निवासी प्रमोद कुमार जैन और रामचंद्र जैन से 2016 में श्याम वाटिका में खसरा नंबर 609 में से 270 वर्ग मीटर का प्लॉट खरीदा गया था. खरीदारी करने के बाद इस प्लॉट के प्रॉपर्टी डीलर हाजी वासित के जरिए मोदीनगर की बैंक कॉलोनी में रहने वाली बीजेपी विधायक डॉ मंजू सिवाच और उनके पति देवेंद्र से प्रॉपर्टी का सौदा तय किया गया था.
पंकज को 10 लाख रुपए बैंक के माध्यम से मिल गए थे और बाकी बची रकम को बैनामे के समय देने की बात पक्की हुई थी.आरोप है कि साल 2022 में प्लॉट की एक फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की गई. जब इस फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी की जानकारी पीड़ित को हुई तो मोदीनगर थाने में उसकी तहरीर दी गई. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि मामला वहां की विधायक से जुड़ा हुआ था. पीड़ित की शिकायत पर जब अधिकारियों ने किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित ने गाजियाबाद कोर्ट में याचिका डाल दी. कोर्ट ने मोदीनगर पुलिस को इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं. मोदीनगर थाना क्षेत्र के एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद तहरीर के आधार पर हाजी वासित निवासी इकबाल नगर मेरठ और बाबू प्रॉपर्टी डीलर जो मोदीनगर के किदवई नगर में रहते हैं इसके अलावा रहीसा, यमन, खतीजा, मारूफ मलिक, आसमा के अलावा मोदीनगर की विधायक डॉक्टर मंजू सिवाच और उनके पति देवेंद्र शिवाच के खिलाफ मोदीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है.
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