महिला टीचर नौकरी से बर्खास्त, अब मामला पहुंचा कोर्ट

Update: 2022-09-03 01:02 GMT

सांकेतिक तस्वीर 

यूपी। शादी करने के बाद पाकिस्तानी नागरिक बनी एक महिला तलाक के बाद वापस भारत लौट आई. उसने भारत आकर गवर्नमेंट टीचर की जॉब हासिल कर ली. मामला संज्ञान में आया तो महिला को निलंबित कर दिया गया. इसके बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. यह मामला अब कोर्ट में है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की महिला साल 1992 से 2015 तक सरकारी नौकरी करती रही. मामला 2015 में संज्ञान में आने पर उसे निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद 9 मार्च 2021 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया. अब अदालत में महिला ने याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई चल रही है. इस मामले में बीएसए कल्पना सिंह ने बताया कि महिला का नाम फरजाना बी उर्फ मायरा है. फरजाना का जन्म रामपुर में हुआ. उसने शिक्षा भी यहीं पूरी की. अगस्त 1979 से अक्टूबर 1981 फरजाना पाकिस्तान में थी. फरजाना पाकिस्तान की नागरिक बन गई थी. इसके बाद अक्टूबर 1981 को फरजाना भारत आ गई और यहां आने के बाद भारतीय नागरिक से शादी कर ली. उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया.

बीएसए ने बताया कि फरजाना की नियुक्ति 15 जनवरी 1992 को कुमारिया कलां में हो गई थी. इसके बाद फरजाना ने नौकरी ज्वाइन कर ली. इसी बीच फरजाना को निलंबित भी किया गया था. इसके बाद 9 मार्च 2021 को फरजाना की सेवा समाप्त कर दी गई. इसको लेकर फरजाना ने निलंबन और सेवा समाप्ति के मामले में हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है, जिसमें सुनवाई चल रही है. 

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