ससुर ने बंद कमरें में बहू से जबरदस्ती किया सेक्स, कोर्ट ने लिया ये फैसला

जानिए क्या है पूरा मामला

Update: 2023-04-29 14:05 GMT

DEMO PIC

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर में न्यायालय ने बहू से बलात्कार के मामले में आरोपी ससुर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश नीलेश यादव ने धारा 323 एवं 506 भा.दं.वि. में 6-6 माह का सश्रम कारावास और कुल 4 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई द्वारा की गई।
घटना के संबंध में बताया गया कि दिनांक 22.06.2021 को फरियादिया ने अपने माता-पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट किया कि उसकी शादी आरोपी सुभाष (ससुर) के लड़के से करीब 3 साल पहले हुई थी। जिससे उसका एक लड़का है। 2-3 महीने से उसकी तबीयत खराब होने से उसका इलाज चल रहा था। पीड़िता के अनुसार दिनांक 21.06.2021 को वह, आरोपी ससुर सुभाष व सास घर पर थे, उसका पति व ननद बाहर गाँव गये थे। तभी करीब 7 बजे उसके ससुर (आरोपी) ने उसे बोला कि अस्पताल से सोनोग्राफी करवाने चलो। ससुर के कहने पर बहू बड़नगर अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई।
हालंकि सोनोग्राफी के लिये आधार कार्ड जरूरी था जो वह भूल गई थी, इसलिये सोनोग्राफी नहीं हो पाई। जिसके बाद आरोपी ससुर इलाज का बहाना करके उसे इधर-उधर घुमाता रहा। फिर करीब शाम 7 बजे उसे गौतमपुरा ले आया। जहाँ चौराहे पर उसके ससुर ने 5 नींबू खरीदे व शराब की दुकान से शराब खरीदी और बोला की काकड़ पर नींबू काटेंगे जिससे तू ठीक हो जायेगी। फिर उसे गाड़ी पर बिठाकर तलावली की काकड़ रेल पर ले गया। जहां पर पांचों नींबू काटे और फिर जमकर शराब पी। इस दौरान बहू ने बार-बार ससुर को घर चलने को कहा पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसके कुछ देर बात अपना आपा खोते हुए आरोपी ससुर ने बहू के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसे घर न ले जाकर उसे खेत पर ले गया वहां भी उसके साथ 2 बार जबरदस्ती गलत काम किया।
आरोपी ससुर ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ये बात किसी को बताई तो तेरे बच्चे को जान से मार डालूंगा। फिर वह उसे घर लेकर गया। पीड़िता काफी डर गई थी, इसलिये उसने ये बात उस दिन किसी को नहीं बताई। लेकिन दूसरे उसने अपने माता-पिता को बुलाया और अपने मायके आ गई जहां पर माता पिता को सारा घटनाक्रम बताया और फिर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिसके बाद अपराध क्रमांक 102/2021 धारा 376, 376(2)(एन), 323, 506 भा.दं.वि. का आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। जांच के बाद विवेचना कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर से आरोपी को कठोर सजा सुनाई गई।
Tags:    

Similar News

-->