देवबंद में बेटे की हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद

Update: 2025-08-16 11:05 GMT
Deoband. देवबंद। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी की अदालत ने दो वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने की स्थिति में दोनों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला जुलाई 2023 का है। भायला कलां गांव निवासी बाटू सिंह का बड़ा बेटा सचिन
मानसिक
रूप से अस्वस्थ था। किसी पारिवारिक विवाद के चलते उसका अपने पिता और छोटे भाई पंकज से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान गुस्से में आकर बाटू सिंह और पंकज ने सचिन के गले में रस्सी डालकर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक की मां सावित्री देवी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने मामले में पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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