फर्जी मार्कशीट मामला, बीजेपी विधायक को हुई जेल

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Update: 2021-07-12 15:11 GMT

राजस्थान। उदयपुर सराड़ा निचली कोर्ट ने आज फर्जी मार्कशीट पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़वाने के आरोप में सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा को जमानत अर्जी खारिज कर जेल भेज दिया। अमृतलाल ने कोर्ट के आदेश पर आज ही न्यायालय में सरेंडर किया था। उनकी जमानत पर बहस भी हुई। लेकिन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर जेल भेजने के आदेश दे दिए। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस उन्हें लेकर सलूम्बर गई जहां उन्हें जेल में रखा जाएगा। दरअसल, विधायक अमृतलाल मीणा को कोर्ट ने तीन सप्ताह मे सरेंडर करने को कहा था। मीणा ने शनिवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर समय मांगा था और आज पेश हुए थे। जहां बहस के बाद कोर्ट ने अमृत लाल मीणा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया। जिसके बाद उन्हें सलूंबर सब जेल में रखा गया है।

बता दें कि सेमारी सरपंच शांतादेवी जो अमृत लाल मीणा की पत्नी है। उनके खिलाफ एजीएम कोर्ट में इस्तगासा दाखिल हुआ था। जिसमें पांचवी कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनाकर पंचायत चुनाव लड़ने का आरोप था। इस पूरे मामले में विधायक अमृतलाल मीणा को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद शांता देवी की मार्कशीट की जांच की गई। जिसमें वह फर्जी पाई गई। इसी फर्जी मार्कशीट में अभिभावक के तौर पर शांता देवी के पति विधायक अमृतलाल मीणा के हस्ताक्षर थे। जिसके आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है।

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