50,000 की रिश्वत मांगी, पूर्व अधिकारी को 3 साल की सजा मिली

जानें पूरा मामला.

Update: 2023-03-01 10:24 GMT
नई दिल्ली (आईएएनएस)| केरल की एक विशेष सीबीआई अदालत ने कोझिकोड के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), क्षेत्रीय कार्यालय के एक पूर्व प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वत मामले में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पी. प्रेमकुमारन को जेल की सजा सुनाते हुए उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए एक प्रवर्तन अधिकारी के रूप में काम करते हुए उसने एक व्यक्ति से 2018-2019 की अवधि के लिए अपनी फर्म के कर्मचारियों के लिए पीएफ योगदान को 8 लाख रुपये से घटाकर 4 लाख रुपये करने के लिए अनुचित पक्ष दिखाने के लिए 50,000 रुपये की अवैध संतुष्टि की मांग की।
सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपी को पीड़ित से रिश्वत की मांग और स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा।
विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया। विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को कसूरवार पाया और उसे दोषी ठहराया।
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