ईडब्ल्यूएस के मरीजों को निशुल्क इलाज पर नहीं हो सकी सुनवाई, अब इस तारीख को होगी सुनवाई
दिल्ली में राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं शोध केंद्र में कथित तौर कम आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मरीजों को निशुल्क इलाज नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। एक न्यायाधीश द्वारा मामले की सुनवाई से खुद को अलग किए जाने के चलते मामले की सुनवाई अब 5 मई को सुनवाई होगी।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष सुनवाई होनी थी। न्यायमू्र्ति चावला ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। गैर सरकारी संगठन सोशल ज्यूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका में आरोप लगाया है कि राजीव गांधी कैंसर संस्थान एवं शोध केंद्र में ईडब्ल्यूएस को निशुल्क इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस अस्पताल को इसी शर्त पर भूमि का आवंटन किया गया था कि वह 10 फीसदी भर्ती मरीज और 25 फीसदी ओपीडी में ईडब्ल्यूएस मरीजों का निशुल्क इलाज करेंगे। वकील अग्रवाल ने याचिका में कहा है कि दो दशक से भी अधिक समय से 302 बेड की क्षमता से संचालित हो रहे इस अस्पताल ने आज तक ईडब्ल्यूएस मरीजों को निशुल्क इलाज मुहैया नहीं कराया है। याचिका में कहा गया कि अस्पताल द्वारा निशुल्क इलाज नहीं दिए जाने से कैंसर से पीड़ित ईडब्ल्यूएस मरीजों को परेशानियों का सामना करना होता है।