प्रवर्तन निदेशालय ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मेहुल चौकसी की पत्नी, अन्य के खिलाफ आरोपपत्र किया दाखिल
लेटेस्ट न्यूज़: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के पंजाब नेशनल बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धनशोधन निरोधक कानून के तहत भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, उसकी पत्नी प्रीति और अन्य के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल किया है. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. चोकसी की पत्नी प्रीति प्रद्योतकुमार कोठारी के खिलाफ ईडी द्वारा दायर की गई यह पहली अभियोजन शिकायत है. ईडी ने कोठारी पर कि अपराध से अर्जित आय को छिपाने में अपने पति की मदद करने का आरोप लगाया है.
अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत दाखिल आरोपपत्र मार्च में मुंबई की एक विशेष अदालत के समक्ष रखा गया था और अदालत ने सोमवार को इसका संज्ञान लिया. ईडी द्वारा 2018 और 2020 में पहले दो आरोपपत्र दाखिल करने के बाद चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है. समझा जाता है कि ईडी चोकसी की पत्नी के एंटीगुआ से प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगी, जहां दंपति अभी रह रहा है. इस आरोपपत्र के आधार पर एजेंसी चोकसी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट भी अधिसूचित कर सकती है. चोकसी भारत से फरार होने के बाद 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है.