निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

Update: 2024-05-09 09:51 GMT
चंडीगढ़। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव-2024 लडऩे वाले उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों के लिए चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं (डूज एंड डॉन्ट) के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अनुपालन किया जाना आवश्यक है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि सभी दलों और चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों को सार्वजनिक स्थानों जैसे कि मैदान और हेलिपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध होना चाहिए। चुनाव के दौरान, अन्य राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रहनी चाहिए।

इसके अलावा, शांतिपूर्ण और घरेलू जीवन के लिए प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। स्थानीय पुलिस अधिकारियों को पूरी तरह से सूचित किया जाना चाहिए और प्रस्तावित बैठक के समय व स्थान की आवश्यक अनुमति समय रहते सही तरीके से ली जानी चाहिए। अनुराग अग्रवाल ने बताया कि प्रस्तावित बैठक के स्थान पर यदि कोई प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू है, तो उन आदेशों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, प्रस्तावित बैठकों के लिए लाउडस्पीकर या ऐसी किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए और बैठकों में गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने में पुलिस सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।
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