कृषि ऋण धोखाधड़ी मामले में ED ने 255 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त

महाराष्ट्र के किसानों को चूना लगाने और कृषि ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के एक मामले

Update: 2020-12-23 18:00 GMT
कृषि ऋण धोखाधड़ी मामले में ED ने 255 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त
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जनता से रिश्ता वेबडेस्क : महाराष्ट्र के किसानों को चूना लगाने और कृषि ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 255 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।

प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार गंगाखेड़ शुगर ऐंड एनर्जी लिमिटेड (जीएसईएल), योगेश्वरी हेचरीज और गंगाखेड सोलर पॉवर लिमिटेड की 255 करोड़ रूपये की संपत्तियां धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अस्थायी रूप से जब्त की गई हैं।
वक्तव्य में आगे कहा गया कि यह मामला गरीब निर्दोष किसानों के नाम पर धोखाधड़ी से कृषि कर्ज लेने का है। जो संपत्तियां जब्त की गई हैं उनमें जीएसईएल का चीनी संयंत्र तथा मशीनरी शामिल हैं जिनकी कीमत 247 करोड़ रुपये है।


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