नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने सौम्येंद्र नाथ बनर्जी और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में कलकत्ता में विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया है।
ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में स्पेशल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले का संज्ञान लिया है।
ईडी ने सीबीआई और एसीबी, कोलकाता द्वारा आईपीसी की धारा 109 और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के साथ धारा 13 (2) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की।
चार्जशीट के अनुसार, सौम्येंद्र नाथ बनर्जी ने अपनी आय से अधिक बड़ी संपत्ति अर्जित की थी। उनके पास 7.58 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति है।
ईडी को जांच के दौरान पता चला कि बनर्जी ने 2005 से 2013 की अवधि के दौरान भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के तहत विभिन्न क्षमताओं और विभिन्न पदों पर तैनात और कार्य करते हुए भारी मात्रा में नकद अर्जित किया। उक्त नकद राशियों को आवंटन राशि के हिस्से के रूप में दिखाकर उनके द्वारा शुरू की गई कंपनियों के खातों में ट्रांसफर किया गया।
इसके अलावा, गलत तरीके से अर्जित राशि का उपयोग अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर शेयर और संपत्ति खरीदने में किया गया।
अधिकारी ने कहा, गलत तरीके से अर्जित राशि का उपयोग किसी अन्य कंपनी में निवेश के लिए भी किया गया है। ईडी ने अपनी जांच के दौरान 6.32 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया।
मामले में आगे की जांच जारी थी।