नई दिल्ली (आईएएनएस)| प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने खगेश्वर पांडा की 71.99 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है, जो ओडिशा सरकार के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग के पूर्व सहायक नागरिक आपूर्ति अधिकारी हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, जिसमें आय से अधिक संपत्ति रखने का एक गंभीर अपराध शामिल है।
ईडी ने ओडिशा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था और पांडा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।
ईडी ने कहा, पीएमएलए के तहत जांच से पता चला है कि पांडा ने अनुसूचित अपराध के माध्यम से 1.19 करोड़ रुपये के अपराध (पीओसी) की आय हासिल की, इसे छुपाया और पीओसी को बेदाग बताया। आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत कुर्क किया गया है।