नई दिल्ली (आईएएनएस)| पर्यटक परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमआरटीएच) ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (प्राधिकरण या परमिट) नियम, 2021 को रद्द करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। 2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिए परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर पर्यटन क्षेत्र को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया।
अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटक वाहन (परमिट) नियम, 2022 के साथ, पर्यटक परमिट व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित और मजबूत करने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित नियमों के प्रमुख उद्देश्यों में अखिल भारतीय परमिट आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना और अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है। प्राधिकरण और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्रावधान को एक दूसरे से स्वतंत्र बनाया गया है।
इसके अलावा, कम क्षमता वाले वाहनों (10 से कम) के लिए कम परमिट शुल्क वाले पर्यटक वाहनों की अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं।
इससे कम बैठने की क्षमता वाले छोटे वाहनों वाले छोटे पर्यटक संचालकों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि अब उन्हें अपने वाहनों की बैठने की क्षमता के अनुरूप कम शुल्क का भुगतान करना होगा।
यह बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए भी है और ऑपरेटरों को बिना किसी कीमत पर एक सुव्यवस्थित नियामक पारिस्थितिकी तंत्र प्रस्तावित किया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि 30 दिनों की अवधि के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।