डबल मर्डर: कोर्ट ने 8 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोर्ट का फैसला

Update: 2022-08-06 01:55 GMT

यूपी। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित बिलासपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी. इस डबल मर्डर और हत्या के प्रयास करने के मामले में रामपुर जिला सेशन जज ने 8 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. उम्रकैद के साथ-साथ 63 हजार रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना भी लगाया है. इस राशि में से पीड़िता को 2 लाख रुपए देने हैं.

इस मामले में सरकारी वकील प्रताप सिंह मोर्या ने बताया, यह घटना 28 जून 2017 को दिन के करीब 3 बजे घटित हुई थी. इस केस में वादी के पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी. हत्या से करीब ढाई साल पहले आरोपियों से इनके परिवार का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था.

इसी विवाद के कारण 6 जून 2017 को परिवार के एक सदस्य पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह बच गई थीं. इसकी एफआईआर थाना बिलासपुर में दर्ज कराई गई. जब 28 जून 2017 को इनके पिता ने अपनी जमीन की पैमाइश के लिए तहसील से पटवारी कानूनगो और पुलिस कर्मचारियों को बुलाया था. पैमाइश करते समय अमनवीर सिंह ने कुछ कह दिया था, जिस पर पैमाइश को रोक दिया गया. उसके बाद में दूसरे पक्ष के लोग अपने हाथों में हथियार लेकर आए और उन्होंने मारपीट करने के साथ फायरिंग शुरू कर दी. जिसमें जसपाल कौर और जसपाल सिंह की मौत हो गई जबकि दो लोग जसविंदर सिंह और गुरमीत कौर घायल हो गए. मुकदमा दर्ज होने के बाद में इन 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी.

इस मामले में अमनवीर सिंह, कर्म सिंह, गुरु पवन कौर, रंजीत कौर, बंता सिंह, व्हेन सिंह, नबी अहमद उर्फ नब्बिया और फारुख रिजवान पर धारा 307, 302 में चार्जशीट दाखिल हुई थी. हत्या में 16 गवाहों का बयान लिया गया. अदालत ने गवाहों के आधार पर इन सभी आठों आरोपियों को उम्रकैद और 63 हजार रुपये प्रति व्यक्ति जुर्माना की सजा सुनाई है. जिसमें से 2 लाख रुपये पीड़िता गुरमीत कौर दिए जाएंगे.


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