सिरोही। जिला सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने सोमवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक दिनेश कुमार राजपुरोहित के अनुसार परिवादी देवाराम ने मौके पर लिखित रिपोर्ट देते हुए बताया कि वह 18 दिसंबर 2019 को शाम करीब 7 बजे भादरवा वेरा गया था, उस समय उसका भाई बाबू व माला बाहर खड़े थे।
उसके भाई की झोपड़ी खेत पर थी और एक-दूसरे को गाली दे रहे थे। इसके बाद वह वहां से घर चला गया। 19 दिसंबर की सुबह कृष्णा ने बताया कि वह रात में माला और अलकेश को उनकी ससुराल जीरावल छोड़ने गया था, तभी रास्ते में माला ने बताया कि उसने बाबू को पीटा है, उसे अस्पताल ले जाना है. कृष्णा की बात सुनकर भादरवा रात 9 बजे उसी समय वेरा के खेत में गया, वहां झोपड़ी के पास अरंडी की फसल में उसका भाई बाबू मृत पड़ा था।