बलिया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विद्यालययान परिवहन सुरक्षा समिति/सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी ने विद्यालय से संचालित वाहनों, विद्यालय में परिवहन सुरक्षा समिति के गठन, सड़कों पर चलने वाले अवैध एवं ओवरलोड वाहनों आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देश दिया कि विद्यालयों से चलने वाले प्रत्येक वाहनों का फिटनेस टेस्ट, उनके चालकों का ड्राइवरी लाइसेंस वेरीफिकेशन और विद्यालयों से चलने वाली वाहनों की सूची की रिपोर्ट सभी विद्यालयों के प्रबंधकों / प्रधानाचार्यो से अपने यहां उपलब्ध कराएं। कहा कि आप प्रतिदिन पांच विद्यालयों का कार्यक्रम जारी करें, जो भी उनके पास उपलब्ध वाहन हैं ,उनकी अध्यावधि सूची और अपनी सूची से मिलान करके अगले माह होने वाली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मानक के अनुरूप फिटनेस टेस्ट पास न करने वाले वाहनों को निलंबित किया जाए और बिना ड्राइवरी लाइसेंस वाले वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। यह कार्य 10 सितंबर तक हो जाना चाहिए। उन्होंने सभी विद्यालयों को अपने स्तर पर विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति गठित करने का निर्देश दिया और इसमें पुलिस अधीक्षक का एक प्रतिनिधि और उपजिलाधिकारी के एक प्रतिनिधि को शामिल करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी विद्यालयों द्वारा गठित परिवहन सुरक्षा समिति के बैठकों की कार्यवृत की सूची आरटीओ को उपलब्ध करने के निर्देश दिए। विद्यालयों के प्रबंधक/ प्रधानाचार्य से आग्रह किया कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। छोटे-मोटे लाभ के चक्कर में बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाला जा सकता,इस बात का ध्यान रखा जाए। बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए छोटे वाहनों का प्रयोग कदापि न किया जाए। सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग अधिशासी अभियंता पर जिले की सड़कों पर ब्लैक स्पॉट की धीमी कर प्रगति पर नाराजगी व्यक्ति की। इसमें एनएच- डिविजन को छोड़कर बाकी कार्यदायी संस्थाओं के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए। इसमें लोनिवि,एनएचएआई एवं प्रांतीय (लोक निर्माण विभाग) के अधिशासी अभियंताओं को चिट्ठी जारी करने के निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि अगले माह तक सारे ब्लैक स्पॉट का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए नहीं तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें सभी चीजें शासन की गाइडलाइन के अनुसार होना चाहिए। जिलाधिकारी ने एआरटीओ को वाहन चालान के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि तहसील स्तर पर एआरटीओ,सीओ और खनन अधिकारी संयुक्त अभियान चलाकर ओवरलोड एवं अवैध परिवहन चालकों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं संबंधित वाहनों का चालान भी करें। जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ग्रामीण क्षेत्रों के ट्रैक्टरों पर रिफ्लेक्टर टेप लगवाने के कार्य में तेजी लाने एवं उन्होंने शहरी क्षेत्रों में वाहनों के विश्राम स्थल की निगरानी करने के निर्देश दिए। एन०एच०-डिवीजन के अधिकारी ने बताया कि फेफना से बलिया (NH-31) और फेफना से पक्वाइनार(NH-128-B) पर दुर्घटना होने पर आपात स्थिति में 1033 हेल्पलाइन नंबर डायल करें और रोड एवं लोकेशन बताने पर तुरंत एंबुलेंस सेवा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध होगी। बैठक में अधिशासी अभियंता लोनिवि, एआरटीओ, स्कूलों के प्रबंधक/प्रधानाचार्य सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।