जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने जिला में की धारा 144

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Update: 2023-09-15 14:05 GMT
नूंह। जिलाधीश धीरेंद्र खडग़टा ने आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत आदेश पारित कर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने व घातक हथियार साथ लेकर चलने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने बीते दिन जिला नूंह सीमा में आपात स्थिति के उपाय के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से घातक हथियार जैसे लाइसेंस प्राप्त हथियार/फायर आम्र्स, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, गंडासी, जाली, चाकू आदि अन्य किसी भी हथियार (सिखों के वास्तविक धार्मिक प्रतीक कृपाण को छोड़कर) को साथ ले जाने पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्टï किया है कि जिला नूंह सीमा में किसी भी प्रकार के तनाव, बाधा, मानव जीवन एवं संपत्ति को खतरा तथा सार्वजनिक शांति व सौहार्द में बाधा उत्पन्न होने की संभावना से मद्देनजर धारा-144 प्रभावी की गई है। यह आदेश सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों व पुलिस कर्मियों व सरकार के अधिकृत अधिकारियों तथा एटीएम, बैंक व नकदी ले जाने वाली वैन के सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू नहीं होंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने यह आदेश 14 सितंबर 2023 को प्रभावी किए।
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