देह व्यापार मामले में जिला न्यायालय का फैसला, पीड़िता की मां और होटल मालिक को सुनाई 10 साल की सजा

फैसला

Update: 2021-03-25 16:27 GMT

नाबालिग बेटी से जबरन देह व्यापार कराने के एक मामले में पीड़ि‍ता की मां और शहर के एक होटल मालिक समेत पांच लोगों को जिला न्यायालय ने दस वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड की सजा भी लगाया है. 25 जून 2019 को कोतवाली रुद्रप्रयाग में एक नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था.

नाबालिग पीड़ि‍ता ने पुलिस को बताया था कि उसकी मां अन्य लोगों के साथ मिलकर उससे जबरन देह व्यापार कराती है और इसकी एवज में पैसे लेती है. रुद्रप्रयाग शहर के एक होटल में यह काम पिछले कई समय से कराया जा रहा है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पोस्को अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया था. जांच के दौरान आरोपितों से पूछताछ की गई, जिसमें आरोपों की पुष्टि हुई थी.

अब इस मामले में जिला न्यायाधीश हरीश गोयल की अदालत ने गुरुवार को होटल व्यापारी महेश खन्ना को पोस्को व अनैतिक कार्य कराने के मामले में दस वर्ष की कैद और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. पीड़ि‍ता की मां सरला देवी को पोस्को व अनैतिक कार्य करने के आरोप में दस-दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा पांच सौ व एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में शामिल बीना देवी को भी दस वर्ष की कैद व पंद्रह सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. कृत में शामिल प्रकाश राणा व राजेंद्र भंडारी को भी दस वर्ष की सजा व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सुदर्शन चैधरी ने मामले की पैरवी की थी.

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