डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला 26 जुलाई तक स्थगित
कर्नाटक
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।
न्यायमूर्ति के नटराजन की पीठ के समक्ष शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदेश चौटा ने शुक्रवार को दलील दी कि सीबीआई द्वारा एक पुलिस उपाधीक्षक को जांच सौंपना संदेहास्पद है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनके परिवार के सदस्यों की आय को उनकी व्यक्तिगत आय के हिस्से के रूप में जोड़ा गया है।
एफआईआर में उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है और न ही उनके खर्च या आश्रितों का जिक्र है। अदालत को बताया गया कि एफआईआर में जांच की अवधि का भी जिक्र नहीं है। उन्होंने दलील दी, ''सीबीआई की जांच ही संदिग्ध है.''
इसके अलावा, जांच एक पुलिस अधीक्षक द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन इसे एक पुलिस उपाधीक्षक द्वारा नियंत्रित किया गया है और इसलिए जांच संदिग्ध है, अदालत को बताया गया था। वकील ने अदालत से केस डायरी मंगाने का अनुरोध किया. तर्क की इस पंक्ति पर सीबीआई के वकील एसपी प्रसन्ना कुमार ने आपत्ति जताई, जिन्होंने अदालत को बताया कि यह दायर याचिका का हिस्सा नहीं था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
एफआईआर 3 सितंबर, 2020 को सीबीआई द्वारा दर्ज की गई थी। शिवकुमार ने 2021 में एफआईआर को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और आवास में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। इसके आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की।
ईडी की जांच के आधार पर, सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी। राज्य सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी गई थी और एक साल बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। शिवकुमार ने एक अलग याचिका में राज्य द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी जिसे पहले उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। दिन की कार्यवाही के अंत में मामले को आगे की सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।