डिजिटल रेप, FIR दर्ज, जानें पूरे केस के बारे में...

Update: 2022-08-24 11:54 GMT

न्यूज़ क्रेडिट: हिंदुस्तान

प्रयागराज: प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में पुलिस ने बुधवार को चार साल के मासूम बच्ची से डिजिटल रेप करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त की रात चार साल की बच्ची अपने छोटे भाई के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान उसका भाई खेलते खेलते पड़ोसी रत्नेश मिश्रा की घर में चला गया। बच्ची भी उसी के साथ घर में घुस गई। बच्ची को देखकर रत्नेश मिश्रा ने उसे गोद में उठा लिया और उसे छत पर लेता गया। आरोप है कि रत्नेश ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ की। बच्ची चीखने लगी तो आरोपी ने उसे छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद बच्ची ने दर्द होने पर अपनी मां को पूरी बात बताई।

आरोप है कि बच्ची की मां पड़ोसी के घर शिकायत लेकर पहुंची तो उसने उन्हें धमकाया। आखिर में मामला धूमनगंज पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने इस मामले में बच्ची से रेप करना, अप्राकृतिक दुराचार करना, जान से मारने की धमकी देना और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर आरोपी रत्नेश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।
अगर कोई शख्स महिला की बिना सहमति के उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपनी अंगुलियों या अंगूठे से छेड़ता है तो ये डिजिटल रेप कहलाता है। डिजिटल रेप के मामलेम में अपराधी को कम से कम पांच साल जेल की सजा हो सकती है। कुछ मामलों में यह सजा 10 साल तक भी हो सकती है और कुछ मामलों में इसमें आजीवन कारावास का भी प्रावधान है।

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