नमकीन के पैकेट में मिले 6.45 करोड़ के डायमंड, एयरपोर्ट पर युवक गिरफ्तार
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गुजरात में सूरत एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग ने सूरत से दुबई जाने वाले एक यात्री के सूटकेस में नमकीन के पैकेट में छिपाकर रखे डायमंड बरामद किए हैं.इन डायमंड की कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए बताई गई है. कस्टम विभाग के अधिकारियों ने सूरत से दुबई की उड़ान भरने वाले यात्री से डायमंड को लेकर दस्तावेज मांगे थे, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका. इसके बाद डायमंड जब्त कर उसे अरेस्ट कर लिया गया.
जानकारी के अनुसार, सूरत एयरपोर्ट पर तैनात कस्टम विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट को मुखबिर से जानकारी मिली थी. इसमें कहा गया था गुरुवार शाम सूरत एयरपोर्ट से शारजहां के लिए उड़ान भरने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट में जावेद पठान नाम का शख्स करोड़ों रुपए के हीरे अवैध तरीके से ले जाने वाला है. इसके बाद कस्टम विभाग की इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी एयरपोर्ट पर अलर्ट मोड में थे. जैसे ही जावेद पठान सूरत एयरपोर्ट पर पहुंचा तो अधिकारियों ने उसे रोककर चेकिंग शुरू की. जावेद के पास सूटकेस में ऊपरी हिस्से में कपड़े थे, जबकि नीचे नमकीन थी. उस नमकीन के पैकेट में हीरे के छोटे-छोटे पैकेट रखे थे.
नमकीन के पैकेट पर किसी को शक न हो, इसलिए उसने कंपनी की तरह पैकिंग की हुई थी. शुरुआती जांच में खुद कस्टम अधिकारी भी समझ नहीं पाए कि पैकेट में हीरे हो सकते हैं. नमकीन के पैकेट की तलाशी ली तो उसमें कार्बन कोटेड कागज के बने पैकेट में 2663 कैरेट डायमंड निकले. इन डायमंड की कीमत 6 करोड़ 45 लाख रुपए होने का अनुमान लगाया गया.
जावेद पठान ने कार्बन कोटेड कागज में हीरे रखे थे, जिससे स्कैनर मशीन भी स्कैन न कर सके. जावेद पठान सूरत के उधना इलाके का रहने वाला है. वह पहली बार सूरत से शारजाह जाने वाला था. उसका पासपोर्ट भी जनवरी में बना है. अधिकारियों को आशंका है कि जावेद पठान यह डायमंड विदेश में ले जाने के बाद किसी को देने वाला था. वहां से अन्य देशों में बिकने वाले थे. ऐसा करने से सूरत के कारोबारी को इनकम टैक्स से लेकर अन्य कोई टैक्सेशन संबंधित जिम्मेदारी नहीं आती है.
सूरत एयरपोर्ट से पकड़े गए जावेद खान के पास से डॉलर भी बरामद हुए. यह डॉलर उसने कहां से हासिल किए, इसकी जानकारी नहीं दी. कस्टम विभाग ने जावेद पठान को सूरत की कोर्ट में पेश किया. कस्टम मामलों के स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर धर्मेंद्र प्रजापति ने कोर्ट के समक्ष आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो पूरे मामले को नुकसान पहुंचने की आशंका है. इस दलील के चलते कोर्ट ने आरोपी को जेल कस्टडी में भेज दिया.