अपहरण मामले में धनंजय सिंह दोषी सिद्ध, कल मिलेगी सजा
जानिए क्या है पूरा मामला
जौनपुर। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को अपहरण और रंगदारी मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी द्वारा दोषी करारा दिया गया है. उन पर बुधवार 6 मार्च को सुनवाई होगी. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी नमामि गंगे को पोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइन बाजार थाने में अपहरण रंगदारी व अन्य धाराओं मे पूर्व सांसद धंनजय सिंह और साथी संतोष विक्रम पर FIR दर्ज कराई थी।
पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कल सजा का ऐलान किया जायेगा। धनंजय के ऊपर अपहरण और रंगदारी के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। कोर्ट के आदेश पर धनंजय को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हे जेल भेजा गया है। धनंजय सिंह ने जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था उन्होंने पोस्टर भी जारी किया था "जीतेगा जौनपुर"।