COVID प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त DGCA
देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है
देश में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि अगर कोई यात्री कोविड प्रोटोकॉल का पालन नही करता है उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाएं। DGCA ने कहा कि, उड़ान के दौरान सभी यात्रियों के फेस पर मास्क आवश्य होना चाहिए और एयरलाइन को विमान की स्वच्छता बनाए रखी चाहिए।
DGCA ने चेतावनी जारी कि था अगर कोई व्यक्ति फेस पर मास्क नहीं लगाता है तो उसको विमान से हटा दिया जाए। जो भी कोरोना प्रोटाकॉल का पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जाए। सीआईएसएफ के जवान हवाई अड्डों पर मास्क दिशानिर्देशों को लागू करने के प्रभारी होंगे।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कारवाई करने के आदेश दिए थे जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते है। ठीक इसके बाद DGCA ने ये निर्देश जारी किए। 3 जून को उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभी कोरोना महामारी खत्म नहीं हुई है। बावजूद इसके अगर कोई भी यात्री कोरोना प्रोटोकाल का पालन नहीं करता है तो स्वास्थ्य मंत्रालय या डीजीसीए के दिशानिर्देशों के तहत उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
आगे न्यायालय ने कहा था कि, अगर कोई यात्री ऐसा नहीं करता है तो उसको 'नो फ्लाई' सूची में डालकर उडान से हटा दिया जाए। जिसके बाद उसको आगे की कारवाई के लिए सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया जाए। क्योंकि महामारी खत्म नहीं हुई है जिसके चलते ये फैसला लिया जा रहा है।