दिल्ली हिंसा: आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर अब 20 अगस्त को होगी सुनवाई

दिल्ली हिंसा

Update: 2021-08-07 17:53 GMT

नई दिल्ली. दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) में सुनवाई टल गई है. मिली जानकारी के मुताबिक जज के अचानक छुट्टी पर जाने की वजह से यह सुनवाई टली है. कोर्ट अब इस मामले में 20 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा. बता दें कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद (Umar Khalid) को पिछले वर्ष फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों (Delhi Violence) की साजिश रचने के मामले में सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था.

पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपना जवाब दाखिल किया था. खालिद की जमानत याचिका के जवाब में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा था कि अभियोजन पक्ष मामले में दायर चार्जशीट के हवाले से अदालत में आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला दिखाएगा. पुलिस ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि यह मामला 'एक बड़ी साजिश' से संबंधित है.
क्राइम ब्रांच ने दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. क्राइम ब्रांच ने उमर खालिद पर दंगे भड़काने, दंगों की साजिश रचने और देशविरोधी भाषण देने के अलावा अन्य धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट में पेश 100 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया था कि आठ जनवरी, 2020 को दिल्ली के शाहीन बाग में उमर खालिद, खालिद सैफी और ताहिर हुसैन ने मिलकर दिल्ली दंगों की साजिश रचने को लेकर एक मीटिंग की थी. इस दौरान ही उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हिस्सा लिया और भड़काऊ भाषण दिए.
इन भाषणों में उमर खालिद ने दंगों के लिए लोगों को भी भड़काया. चार्जशीट में कहा गया कि जिन-जिन राज्यों में उमर खालिद गया था, उसके लिए उसे आने-जाने और रुकने का पैसा प्रदर्शनकारियों के कर्ता-धर्ता दिया करते थे.


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