दिल्ली प्रदूषण: संशोधित ग्रेडेड एक्शन प्लान लागू, ट्रकों पर रोक- जरूर जान लें तथ्य
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा शनिवार, 5 नवंबर, 2022 को दिल्ली-एनसीआर में एक संशोधित ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं के लिए ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में ट्रक ट्रैफिक की एंट्री नहीं होगी. इसके अतिरिक्त, दिल्ली के एनसीटी में दिल्ली पंजीकृत डीजल मध्यम और भारी माल वाहन (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर), बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल 4-पहिया वाहनों के साथ-साथ 4-पहिया डीजल एलएमवी का कोई परिचालन नहीं होगा। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि केवल सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए शहर में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले एक फरमान का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये के जुर्माने की घोषणा की है। अधिकारियों के अनुसार, उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए पुलिस और समर्पित निगरानी दल नियमित निरीक्षण करेंगे।
वायु प्रदूषण दिल्ली-एनसीआर में स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है, कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 600 अंक को पार कर गया है, जिससे हवा गंभीर हो रही है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता शनिवार को लगातार तीसरे दिन 'गंभीर' श्रेणी में रही।
इससे पहले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को टिप्पणी की कि प्रदूषण दिल्ली की नहीं बल्कि उत्तर भारत की समस्या है, केंद्र से इस क्षेत्र को समस्या से मुक्त करने के लिए विशिष्ट कदम उठाने का आग्रह किया। केजरीवाल ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या वाहनों के लिए सम-विषम योजना लागू की जानी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होने तक दिल्ली में प्राथमिक स्कूल शनिवार से बंद रहेंगे।
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