नई दिल्ली: दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अध्यादेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को पक्ष के रूप में शामिल का निर्देश दिया।
दरअसल, केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था।