दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, निजी उपयोग और विदेश से गिफ्ट में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर नहीं लगेगा IGST
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि निजी उपयोग के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी (IGST) ना लगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि निजी उपयोग के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर आईजीएसटी (IGST) ना लगे. साथ ही कहा कि विदेश से गिफ्ट के तौर पर आए कंसंट्रेटर पर जीएसटी ना लगे. हाई कोर्ट ने कहा कि विदेशों से व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उपहार में मिले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर सरकार का आईजीएसटी लगाना अंसवैधानिक है.
इसके अलावा दिल्ली कोर्ट ने 1 मई को जारी वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है. दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में 85 साल के एक बुजुर्ग ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसे जीवन रक्षक उपकरण पर 12 फीसदी टैक्स को गैरकानूनी बताकर याचिका दायर की थी. याचिका में याचिकाकर्ता का कहना था उनके भतीजे ने अमेरिका से उनके लिए कंसंट्रेटर उनकी सेहत में सुधार के लिए भेजा है, लेकिन सरकार ने इस पर भी 12 फीसदी आईजीएसटी वसूल रही है.इससे पहले केंद्र सरकार ने एक मई को व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया था और ये कटौती 30 जून तक के लिए की गई थी. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट कर कहा था कि निजी उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है.
व्यक्तिगत उपयोग के लिए कंसंट्रेटर के आयात पर आईजीएसटी की ताजा दर 30 जून तक लागू रहेगी. सरकार ने पिछले महीने चिकित्सा कार्यों में उपयोगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और संबंधित उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क माफ कर दिया था.