दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला : 19 अप्रैल से दाखिल सिर्फ जरूरी मामलों की अदालत में होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला

Update: 2021-04-18 13:14 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क:  राजधानी में कोरोना संक्रमण के बेतहासा बढ़ोतरी को देखते हुए उच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल से वर्ष 2021 में दाखिल सिर्फ अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा। उच्च न्यायालय ने प्रशासन ने रविवार को इस आशय का फैसला लिया है। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य लंबित नियमित या गैर-जरूरी मामले और 22 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच न्यायालय में दाखिल या सूचीबद्ध मामलों पर अभी सुनवाई नहीं होगी।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि 22 मार्च 2020 से 31 दिसंबर, 2020 तक दाखिल सभी मामलों की सुनवाई सामूहिक रूप से स्थगित कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि इनमें से किसी मामले तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत होने पर पक्षकारों द्वारा पहले से जारी लिंक पर आग्रह किया जा सकता है। जैन ने अपने आदेश में कहा है कि राजधानी में कोरोना संक्रमण के अत्याधिक बढ़ोतरी को देखते हुए 'यह आदेश दिया गया है कि इस अदालत की सभी पीठें वर्ष 2021 में दाखिल अत्यंत जरूरी मामलों को ही सुनवाई करेगी और। यह आदेश 19 अप्रैल, 2021 से ही प्रभावी होगा। राजधानी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व तीन अन्य न्यायाधीश भी इससे संक्रमित हो गए हैं।


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